पेट्रोल पंप सहित तीन दुकान सील किराया नहीं जमा करने पर की गई कार्रवाई

किराया जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के 3 दुकान सहित एक पेट्रोल पंप सील
0 लगातार की जा रही कार्यवाही अबतक पेट्रोल पंप सहित 10 संस्थान सील
रायगढ़। बड़े बकायादारों पर निगम प्रशासन की राजस्व टीम द्वारा लगातार कार्रवाई  शुरू कर दी गई है। अब तक 9 दुकान सहित एक पेट्रोल पंप सील किया गया है।
कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा राजस्व वसूली की लगातार समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान उन्होंने बड़े बकायादार दुकान किराया जमा नहीं करने वालों पर के खिलाफ संस्थाओं को सील करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के तहत प्रति दिवस निगम की टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद निगम की राजस्व टीम द्वारा रामलील मैदान कॉम्प्लेक्स के दो दुकानों को सील किया गया। इसमें दुकान नंबर 19 संचालक बकाया 3 लाख से ज्यादा रुपए, दुकान क्रमांक 02 गायत्री नागवंशी बकाया 74088 रुपए के खिलाफ सील की कार्रवाई की गई। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस कॉम्प्लेक्स के दुकान क्रमांक 09 संचालक विभूति भूषण बकाया 151201 रुपए और उर्दना बाईपास रोड स्थित रामाधीन पेट्रोल पंप बकाया 337000 रुपए को सील किया गया। पूर्व में पुराने हटरी चौक के दो दुकान और जेल कॉम्प्लेक्स के 4 दुकानों को सील किया गया था। इस तरह अबतक 9 दुकान और 1 पेट्रोल पंप को सील किया गया है। गौरतलब हो कि पिछले 15 सालों में निगम द्वारा सख्ती से कार्रवाई करते हुए बड़े बकायादार दुकानदार के संस्थान को सील और बड़े टैक्स बकायदारों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने राजस्व की टीम को बड़े बकायदारों के खिलाफ सख्ती से सील और कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

समय पर  टैक्स जमा करने पर मिलेगा लाभ किराए का भुगतान
वर्तमान में संपत्ति कर जमा करने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक का समय बढ़ा दिया गया है। इस तिथि तक जमा करने पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद जमा करने पर करदाताओं को 6 प्रतिशत सरचार्ज का भुगतान करना होगा, जो उनकी अतिरिक्त आर्थिक क्षति होगी। इस तरह समय पर टैक्स दुकान किराया जमा करने पर करदाताओं को लाभ मिलेगा। निगम प्रशासन द्वारा समय पर सभी प्रकार के टैक्स एवं दुकान किराया जमा करने की अपील की गई है।

10 लाख से ज्यादा हुई टैक्स एवं दुकान किराया वसूली
वर्तमान में 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। इसे देखते हुए निगम की राजस्व टीम द्वारा शासन के निर्देशानुसार डोर टू डोर जाकर संपत्तिकर, समेकितकर एवं जलकर टैक्स और दुकान किराया वसूली की जा रही है। शनिवार को दुकान किराया एवं सभी तरह के टैक्स से 10 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली हुई।

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